दोस्तों यह लेख बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एवं जानकारी भरा होने वाला है क्योंकि इस लेख के माध्यम से आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र भारत के सभी राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपतियों के नाम और कार्यकाल | All Indian Presidents and Vice Presidents name in hindi को विस्तारपूर्वक पढेंगे।
इसके अलावा आप यह भी जानेंगे कि भारत के सर्वोच्च नागरिक एवं सबसे ऊँचे पद पर विराजमान भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से करवाया जाता है।
अनुक्रम
भारत का राष्ट्रपति कौन होता है और इसे कैसे चुना जाता है – Indian President in hindi
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद पर नियुक्त होता है जोकि सर्वोच्च नागरिक या भारत के प्रथम नागरिक के रूप में जाना जाता है। जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव – Election of Indian President in hindi
लोकतंत्र राष्ट्र में चुनाव का अधिकार आम जनता को होता है लेकिन वहीं भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में चयन की यह प्रक्रिया अप्रत्यक्ष रूप से की जाती है। मतलब जनता अपने राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप से न चुनकर अपने द्वारा चुने गए सांसद एवं विधयाकों द्वारा अप्रयक्ष रूप से चुनती है। हम समझ सकते हैं कि यह सभी शब्द आपको पेचीदा लग रहे हैं। लेकिन आगे पढ़ते हुए इस चयन प्रक्रिया को आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं।
सबसे पहले आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित सदस्य इस चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति पद के चुनाव प्रक्रिया वर्ष 1971 में बनाए गए कुछ नियमों के आधार पर किये जाते हैं जोकि यह नियम प्रक्रिया वर्ष 2026 तक राष्ट्रपति चुनाव में मान्य एवं सहायक होगें। चलिए इन नियमों के साथ समझते हैं कि भारत के राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया क्या है –
आपको यह जानकार रोचक लगेगा कि इस चुनाव में राष्ट्रपति ज्यादा वोटों से नहीं वल्कि देश के सभी विधायकों एवं सांसदों के अधिक मूल्यों के वोटों से चुनाव में विजयी होते हैं। चलिए इन वोटों के मूल्य को भी समझ लेते हैं।
इस चुनाव में विधायकों के मतों की गणना करने के लिए उस राज्य की पूरी जनसँख्या में कुल विधायकों की संख्या से भाग दिया जाता है। जिसके बाद जो अनुपात निकलता है उसमे फिर 1000 से भाग दे दिया जाता है जिसमे जो नंबर निकलकर आता है वह नंबर राज्य के विधायकों के वोट का मूल्य माना जाता है।
लेकिन सांसद के वोट का मूल्य अलग प्रक्रिया के तहत तय किया जाता है। जिसमे पूरे देश के विधायकों के वोटों का मूल्य जोड़कर निकली संख्या को देश के सभी लोक सभा और राज्य सभा के सांसदों की संख्या से भाग दे दिया जाता है। इसके बाद जो संख्या प्राप्त होती है वह किसी भी राज्य के सांसद के वोट का मूल्य होता है।
बता दें कि वर्ष 1971 से 2026 के बीच बने नियमों के मुताबिक देश के सभी विधायकों एवं सांसदों के वोटों का कुल मूल्य 10,98,903 है। जिसमे राष्ट्रपति चुने जाने के लिए 5,49,408 वोटों की आवश्कता होती है।
राष्ट्रपति पद के यह चुनाव ‘इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया’ द्वारा संपन्न करवाया जाता हैं। जिसमे एकल हस्तांतरणीय मतदान प्रणाली (Single Transferable Voting System) अपनायी जाती है। इस प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रपति चुनाव में खड़े सभी उम्मीदवारों को प्राथमिकता के तौर वोट देना आवश्यक है।
मतलब सभी विधायकों एवं सांसदों को वेलेट पेपर पर पहली, दूसरी एवं तीसरी पसंद के राष्ट्रपति उम्मीदवार को अपना वोट देना होता है।
वेलेट पेपर की गिनिती के दौरान सबसे पहली पसंद वाले वेलेट बॉक्स को खोला जाता है और गिनिती के बाद यदि कुल वोटों का मूल्य 5,49,408 तक पहुँच जाता है तो हमें एक नया राष्ट्रपति मिल जाता है। यदि गिनिती के बाद इस संख्या का आंकड़ा पार नहीं हो पाता है तो दूसरे वेलेट बॉक्सों के गिनती के आधार पर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का अगले 5 वर्ष तक के लिए चयन कर लिया जाता है।
भारतीय राष्ट्रपति चुनाव के लिए योग्यता – Eligibility for Indian President in hindi
- उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए।
- उम्मीवार की आयु 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- उमीदवार लोकसभा में सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए योग्य होना चाहिए।
- उम्मीदवार किसी पद के द्वारा सरकार के अधीन लाभान्वित न हो मतलब भारत की निधि से वेतन न लेता हो।
भारत के राष्ट्रपतियों की सूची और उनका कार्यकाल – Presidents of India list in hindi
नाम | कार्यकाल |
डॉ. राजेंद्र प्रसाद | 26 जनवरी, 1950 – 13 मई, 1962 |
सर्वपल्ली राधाकृष्णन | 13 मई, 1962 – 13 मई, 1967 |
जाकिर हुसैन | 13 मई, 1967 – 3 मई, 1969 |
वी.वी. गिरी | 3 मई, 1969 – 20 जुलाई, 1969 |
मोहम्मद हिदायतुल्ला | 20 जुलाई, 1969 – 24 अगस्त, 1969 |
वी.वी. गिरी | 24 अगस्त, 1969 – 24 अगस्त, 1974 |
फखरुद्दीन अली अहमद | 24 अगस्त, 1974 – 11 फरबरी, 1977 |
बी.डी. जत्ती | 11 फरबरी, 1977 – 25 जुलाई, 1977 |
नीलम संजीवा रेड्डी | 25 जुलाई, 1977 – 25 जुलाई, 1982 |
जेल सिंह | 25 जुलाई, 1982 – 25 जुलाई, 1987 |
रामास्वामी वेंकटरमण | 25 जुलाई, 1987 – 25 जुलाई, 1992 |
शंकर दयाल शर्मा | 25 जुलाई, 1992 – 25 जुलाई, 1997 |
के.आर. नारायण | 25 जुलाई, 1997 – 25 जुलाई, 2002 |
ए.पी.जे. अब्दुल कलाम | 25 जुलाई, 2002 – 25 जुलाई, 2007 |
प्रतिभा पाटिल | 25 जुलाई, 2007 – 25 जुलाई, 2012 |
प्रणब मुख़र्जी | 25 जुलाई, 2012 – 25 जुलाई, 2017 |
राम नाथ कोविंद | 25 जुलाई, 2017 – 25 जुलाई , 2022 |
द्रोपदी मुर्मू | 25 जुलाई, 2022 – वर्तमान तक |
उपर्युक्त सारिणी को समझने से पहले कुछ अहम बिन्दुओं पर नजर डाल लें –
- तीसरे नंबर के पदस्थ राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की म्रत्यु हो जाने के बाद वी.वी. गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे।
- उसके बाद मोहम्मद हिदायतुल्ला भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहे।
- फ़ख़रुद्दीन अहमद अली की मृत्यु के बाद बी.डी. जत्ती भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे।
भारत के राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ – Indian President work and powers in hindi
भारत के राष्ट्रपति की कुछ मुख्य शक्तियों एवं कार्यों को नीचे दी गई कुछ बिन्दुओं द्वारा समझते हैं –
- भारत सरकार द्वारा कोई विधेयक या एक्ट पास होता है तो वह सबसे पहले लोकसभा में पास होता है और फिर राज्य सभा में जाता है। इन दोनों सभाओं में विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है जिसमे राष्ट्रपति के विचार-विमर्श करने एवं हस्ताक्षर के बाद ही वह एक्ट या कानून पूर्ण रूप से लागू हो पाता है।
- राष्ट्रपति आपातकालीन स्थितियां पैदा (बाहरी युद्ध, राज्य स्तर पर दंगे एवं वित्तीय आपात आदि) होने पर संविधान के अंतर्गत कई प्रकार के अनुच्छेदों का इस्तेमाल करके तत्काल नियंत्रण हेतु आदेश दे सकता है।
- राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 72 अंतर्गत किसी भी अपराधी को म्रत्युदंड से मुक्त कर आगे का दंड भोगने का आदेश दे सकता है।
- राष्ट्रपति देश के सुरक्षा बालों का सर्वोच्च सेनापति होने के नाते युद्ध घोषणा एवं समाप्ति का आदेश दे सकता है। लेकिन इस शक्ति का प्रयोग सांसद विधि के द्वारा मंत्री परिषद की सलाह से ही कर सकता है क्योंकि राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति उनकी कार्यपालिका शक्ति के अधीन हैं।
- संविधान के अनुच्छेद 77 के अंतर्गत भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका की कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाती है।
- राष्ट्रपति देश के समस्त उच्चधिकारियों (प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय-न्यायाधीश, राज्यपाल एवं लोक सेवा अध्यक्ष आदि) की नियुक्ति करता है। इसके अलावा इन उच्चाधिकारियों को हटाने का भी अधिकार राष्ट्रपति को होता है। लेकिन निलंबन की यह कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया के तहत की जाती है एवं अपनी मनमानी से राष्ट्रपति किसी को नही हटा सकता है।
भारत के उप राष्ट्रपतियों की सूची और उनका कार्यकाल – Vice President of India list in hindi
नाम | कार्यकाल |
सर्वपल्ली राधाकृष्णन | 13 मई, 1952 – 12 मई, 1962 |
जाकिर हुसैन | 13 मई, 1962 – 12 मई, 1967 |
वी.वी. गिरी | 13 मई, 1967 – 3 मई, 1969 |
गोपाल स्वरुप पाठक | 31 अगस्त, 1969 – 30 अगस्त, 1974 |
बी.डी. जत्ती | 31 अगस्त, 1974 – 30 अगस्त, 1979 |
मोहम्मद हिदायतुल्ला | 31 अगस्त, 1979 – 30 अगस्त, 1984 |
रामास्वामी वेंकटरमण | 31 अगस्त, 1984 – 24 जुलाई, 1987 |
शंकर दयाल शर्मा | 3 सितम्बर, 1987 – 24 जुलाई, 1992 |
के.आर. नारायण | 21 अगस्त, 1992 – 24 जुलाई, 1997 |
कृष्ण कांत | 21 अगस्त, 1997 – 27 जुलाई, 2002 |
भैरों सिंह शेखावत | 19 अगस्त, 2002 – 21 जुलाई, 2007 |
मोहम्मद हामिद अंसारी | 11 अगस्त, 2007 – 10 अगस्त, 2017 |
वेंकेया नायडू | 11 अगस्त, 2017 – 10 अगस्त, 2022 |
जगदीप धनखर | 11 अगस्त, 2022 – वर्तमान तक |
FAQs – अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न
Ans. भारत का प्रथम राष्ट्रपति 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू होने के बाद 2 मई, 1952 को चुना गया था।
Ans. भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू जी है।
Ans. भारत के वर्तमान उप राष्ट्रपति जगदीप धनखर जी है; जिन्होंने 11 अगस्त, 2022 को भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला है।
Ans. भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम डॉ. राजेंद्र प्रसाद जी है।
Ans. भारत के प्रथम उप राष्ट्रपति का नाम का सर्वपल्ली राधाकृष्णन है।
Ans. भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम प्रतिभा पाटिल जी है।
Ans. भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू बनी हैं जोकि हाल ही में देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई है।
Ans. वर्तमान समय (जुलाई 2022) तक भारत की कोई भी महिला उप राष्ट्रपति नहीं चुनी गई है।
Ans. भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति श्री वी.वी. गिरी बने थे।
Ans. भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति ‘सिंगल ट्रांसफेरेबल वोटिंग सिस्टम’ के माध्यम से विधायकों एवं सांसदों द्वारा की जाती है।
Ans. भारत के राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति का कार्यकाल 5-5 वर्षों का होता है।
Ans. भारत के राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम निर्वाचन की कोई सीमा तय नहीं है।
Ans. उप राष्ट्रपति को अंग्रेजी में वाईस प्रेसिडेंट (Vice President) कहते हैं।
Ans. भारत का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति होता है।
निष्कर्ष – The Conclusion
दोस्तों इस आर्टिकल के माध्यम से आज आपने भारत के राष्ट्रपतियों और उप राष्ट्रपतियों की सूची को जाना। इस आर्टिकल में हमने भारत के सभी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपतियों के नाम और कार्यकाल | All Indian Presidents and Vice Presidents name in hindi के अलावा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, आवश्यक कार्य एवं शक्तिओं को भी समझाने का भली-भांति प्रयास किया है।
इस पूरे आर्टिकल को विस्तारपूर्वक पढने के बाद यदि आपका छोटी-बड़ी जानकारी या किसी भी प्रकार की त्रुटी को लेकर हमारे लिए सवाल या सुझाव हो तो प्लाज कमेंट करके जरूर बताएँ। हम आपके द्वारा की गई प्रतिक्रिया का पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं।
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